उत्तर प्रदेश सरकार: दे रही है प्रदेश की गरीब बेटियों की शादी के लिए 20,000 रुपये की आर्थिक मदद; जानें पात्रता और आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज।

“उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए ‘शादी अनुदान योजना’ चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को ₹20,000 की वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है। अगर आप भी यूपी के निवासी हैं और अपनी बेटी की शादी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।”

विवरण

इस योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गों के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान प्रदान करना है ताकि उस परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा गरीब परिवारों के स्तर को ऊपर उठाने के लिए नियमित प्रयास किए जा रहे हैं। असहाय, गरीब और अन्य पिछड़े वर्गों के बी. पी. एल. परिवारों की बेटियों के लिए विवाह अनुदान प्रदान करने का प्रावधान है।

योजना के लिए पात्रता (Eligibility)

सरकार ने इस योजना के लिए कुछ कड़े मापदंड तय किए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है:

  • जाति वर्ग: यह योजना विशेष रूप से अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के उन व्यक्तियों की बेटियों के लिए है जो अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग की श्रेणी में नहीं आते हैं ।
  • आय सीमा (Income Limit): आवेदक की वार्षिक आय गरीबी सीमा के भीतर होनी चाहिए । शहरी क्षेत्रों (City) में रहने वाले आवेदकों की वार्षिक आय ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए । वहीं ग्रामीण क्षेत्रों (Village) के लिए यह सीमा ₹46,080 प्रति वर्ष निर्धारित की गई है ।
  • आयु सीमा: शादी की तारीख को बेटी की आयु कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए । साथ ही, जिससे शादी हो रही है उस वर (दूल्हे) की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है ।
  • अन्य पिछड़े वर्गों के आवेदकों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में तहसील द्वारा जारी ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र की क्रम संख्या दर्ज करनी होगी।
  • पुत्रियों की संख्या: एक परिवार से अधिकतम 2 पुत्रियों की शादी के लिए ही अनुदान का लाभ लिया जा सकता है ।

विशेष प्राथमिकता (Priority)

योजना के अंतर्गत कुछ आवेदकों को विशेष वरीयता दी जाती है:

  • विधवा और दिव्यांग आवेदकों को इस योजना में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी ।
  • पति की मृत्यु के बाद बेसहारा महिला आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी । ऐसी महिला आवेदकों के लिए जाति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. आधार कार्ड।
  2. आय प्रमाण पत्र।
  3. जाति प्रमाण पत्र।
  4. विवाह के लिए निर्धारित तिथि दिखाने वाला प्रमाण पत्र (विवाह आमंत्रण पत्र)।
  5. विधवा/पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र के मामले में दस्तावेजी प्रमाण।
  6. बैंक खाते से संबंधित दस्तावेज।

आवेदन कब और कैसे करें?

ऑनलाइन (Online)
  1. समय सीमा: आप शादी की तारीख से 90 दिन पहले या शादी के 90 दिन बाद तक ही आवेदन कर सकते हैं । ध्यान रहे कि यह अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च के वित्तीय वर्ष के भीतर ही होनी चाहिए ।
  2. ऑनलाइन पोर्टल: आवेदन केवल आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर ही किया जा सकता है ।
  3. आवेदन शुल्क: इस पूरी प्रक्रिया में आवेदन से लेकर भुगतान प्राप्त करने तक आवेदक को कोई भी शुल्क (पैसे) नहीं देना है ।
  4. आवेदक ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी सभी स्व-सत्यापित अपलोड किए गए दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शादी के लिए निर्धारित तिथि दिखाने वाला प्रमाण पत्र (विवाह आमंत्रण पत्र), विधवा/पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र के मामले में दस्तावेजी प्रमाण और बैंक खाते से संबंधित दस्तावेजों के साथ प्रिंट आउट के रूप में रखेंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश और सावधानी

  • फाइनल सबमिट: आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले अपनी सभी जानकारी अच्छे से जांच लें। एक बार फाइनल सबमिट होने के बाद फॉर्म में किसी भी प्रकार का सुधार संभव नहीं होगा।
  • धोखाधड़ी से बचें: यदि कोई व्यक्ति या कर्मचारी योजना का पैसा दिलाने के नाम पर आपसे रिश्वत मांगता है, तो इसकी सूचना तुरंत अपने जिलाधिकारी (DM) कार्यालय को दें।
  • बजट सीमा: यह योजना “पहले आओ, पहले पाओ” के सिद्धांत पर आधारित है। बजट की सीमा तक प्राप्त आवेदनों पर ही नियमानुसार भुगतान किया जाएगा ।

Note:- अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं । या फिर सरकार की आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर देखे।

Note:-इस योजना का लाभ प्राप्त करने से पहले सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर सभी जानकारी ध्यान पूर्वक अवश्य देखे आवेदक की किसी भी गलती के लिए nishadnews.com जिम्मेदार नहीं होगी। 

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